2025 से लागू – Private Car से Taxi चलाना पड़ा भारी, नया नियम बना सिरदर्द

नई दिल्ली: अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से टैक्सी चला रहे हैं, तो अब सतर्क हो जाइए। केंद्र सरकार ने 1 जून 2025 से एक नया मोटर वाहन अधिनियम नियम लागू किया है, जिसके अनुसार प्राइवेट रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ियों से व्यावसायिक रूप से यात्री ढोना पूरी तरह अवैध होगा। > नया नियम: अगर पकड़े गए तो लगेगा ₹10,000 से ₹50,000 तक जुर्माना, साथ में गाड़ी जब्त भी हो सकती है। क्या है नया नियम? सरकार ने टैक्सी और ट्रैवल सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए यह निर्णय लिया है। अब सिर्फ वही गाड़ियाँ टैक्सी के रूप में मान्य होंगी जिनके पास: कमर्शियल नंबर प्लेट (पीली प्लेट) हो वेलिड टैक्सी परमिट हो कमर्शियल इंश्योरेंस हो फिटनेस सर्टिफिकेट हो कुछ राज्यों में GPS ट्रैकर भी अनिवार्य किया गया है किन्हें पड़ेगा असर? 1. टूर एंड ट्रैवल एजेंसियाँ 2. होम बेस्ड कैब ऑपरेटर्स 3. ऑनलाइन कैब ऐप्स पर चलने वाले ड्राइवर 4. वे लोग जो प्राइवेट कार से यात्रियों को किराए पर ले जाते हैं सरकार की मंशा क्या है? सरकार का उद्देश्य है: टैक्सी और ट्रैवल सेवाओं में नियमों का एक समान पालन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना टैक्स चोरी और...